बिहार विधानसभा चुनाव 2020: बैनर पोस्टर लगाने पर होगा केस दर्ज

दरभंगा। बिहार चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होने बताया की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार साधन हटाने के लिए दी गई 48 घंटे की अवधि समाप्त हो गई है। अब कहीं भी किसी भी स्तर पर आचार संहिता का उल्लंघन करता बैनर और पोस्टर मिलता है तो संबंधित व्यक्ति और दल के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव के दौरान आदेशों का पालन करें

इस दौरान विधानसभावार नियुक्त निर्वाची पदाधिकारियों को हुए कहा कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं। उन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें और उसका अनुपालन करें। इस बार मतदान शाम 6 बजे तक होना है, इसलिए सभी मतदान केंद्र में प्रकाश की मुकम्मल व्यवस्था अतिआवश्यक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। लेकिन, सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारी से इसकी जांच करा लेंगे।

अब बैनर पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई

पोस्टर, बैनर हटाने के लिए निर्धारित अवधि अब समाप्त हो गई है। कहीं भी पोस्टर, बैनर दिखे तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। साथ ही बिना अनुमति के रैली या सभा का आयोजन होने पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराएं।

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हेल्पलाइन पर मिली शिकायत का 2 दिनों में करें निष्पादन

डीएम ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर जो भी शिकायतें की गई हैं, उनका निष्पादन दो दिनों के अंदर कर लें। डीएम ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1-1 तथा दरभंगा सदर के शहरी क्षेत्र में 25 एवं बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र में 07 वैसे मतदान केंद्र चिह्नित करने को कहा, जहां केवल महिला कर्मियों को लगाया जाना है। वैसे मतदान केंद्रों की सूची मंगलवार तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

 

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